सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद नहीं कर सकते कॉल: भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने शुक्रवार को नए निर्देश जारी किये हैं. अब नए निर्देश के तहत बकाया कर्ज की वसूली करने वाले एजेंट सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते हैं.
आरबीआई (RBI) ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (NBFC) और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां (ARC) यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए.
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि, सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने की कोशिश करने से बचे.
आपको बता दें इसके साथ-साथ आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित संदेश भेजने, धमकी भरा या अनजान नंबर से कॉल करने से भी परहेज करने को कहा है.
आरबीआई (RBI) के अनुसार वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह 8 बजे के पहले और शाम 7 बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं.
मोहम्मद आमिर